मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना-Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2023

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना

मुख्यमंत्री राकन्यादान योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करे और Mukhyamantri Kanyadan Yojana की लाभार्थी सूची देखे एवं पात्रता जाने | कन्याओं के विवाह के समय परिवार को कई आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा इस समस्या को हल करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। इन योजनाओं के माध्यम से समाजिक से लेकर आर्थिक सहायता कन्याओं के विवाह के समय प्रदान की जाती है। राजस्थान सरकार द्वारा भी ऐसी ही एक योजना का संचालन किया जाता है। जिसका नाम राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है। इस योजना के माध्यम से राजस्थान की बेटियों के विवाह के समय उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। आप इस लेख को पढ़कर Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana के अंतर्गत उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन की प्रक्रिया आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री कन्यादान/हथलेवा योजना पात्रता नियम।

  • राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीपीएल परिवार।
  • अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवार।
  • विशेष योग्यजन व्यक्ति यदि आयकर दाता नहीं है।
  • महिला खिलाड़ी स्वयं का विवाह होने पर जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार निर्धारित मापदंड रखती है। स्वयं अथवा माता-पिता आयकर दाता नहीं हो।
  • अंत्योदय,आस्था कार्ड धारी परिवार,पालनहार योजना में लाभान्वित परिवार।
  • आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिला।
  • एक परिवार में अधिकतम 2 कन्याओं को लाभ देय।
  • लाभार्थी की आयु 18 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए।

योजना के लिए वेबसाइटwww.sje.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र या स्वयं के एसएसओ आईडी से भी निशुल्क आवेदन कर सकता है।

मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना में सहायता राशि।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर ₹31000, दसवीं पास कन्या को ₹10000 अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि कुल ₹41000 एवं स्नातक पास कन्या को ₹20000 अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि कुल ₹51000 देय हैं।

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है। अब प्रदेश के नागरिकों को कएल अपनी कन्या के विवाह के लिए किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि राजस्थान सरकार उनको आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी। यह योजना कन्या विवाह को रोकने में भी कारगर साबित होगी क्योंकि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं बेटियों को प्रदान किया जाएगा जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है। इसके अलावा यह योजना प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार लाएगी एवं प्रदेश के नागरिक Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2023 के संचालन से सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे।

एलआईसी कन्यादान पॉलिसी

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana Key Highlights

योजना का नाम राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
किसने आरंभ की राजस्थान सरकार
लाभार्थी राजस्थान के नागरिक
उद्देश्य विवाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना
आधिकारिक वेबसाइट https://jankalyan.rajasthan.gov.in/
साल 2023
राज्य राजस्थान
आवेदन का प्रकार ऑनलाइन/ऑफलाइन

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभ तथा विशेषताएं

  • राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का शुभारंभ राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से बीपीएल परिवार की कन्याओं, अंत्योदय परिवार की कन्याओं, आस्था कार्ड धारी परिवार की कन्या तथा आर्थिक दृष्टि से ऐसे परिवार जिसमें कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है एवं विधवा महिलाओं की कन्याओं को विवाह के लिए सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • यह आर्थिक सहायता ₹31000 रुपए से लेकर ₹41000 रुपए तक की होगी।
  • प्रत्येक परिवार की केवल दो कन्याएं ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र है।
  • Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2023 का लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा जिला स्तर पर की जाएगी।
  • जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग समिति गठित की जाएगी।
  • मॉनिटरिंग समिति के माध्यम से संपूर्ण जिले में इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र जमा करना होगा।
  • यह आवेदन विवाह की तिथि से 1 माह पूर्व या फिर विवाह की तिथि के 6 माह पश्चात जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

राजस्थान आपकी बेटी योजना 

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन से संबंधित दिशा निर्देश

  • आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र जमा करना होगा।
  • यह आवेदन पत्र विवाह तिथि से 1 माह पूर्व या विवाह तिथि के 6 माह पश्चात तक जिलाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।
  • आवेदन का निराकरण अधिकतम 15 दिवस की अवधि में किया जाएगा।
  • यदि आवेदक द्वारा विवाह के पूर्व आवेदन किया जा रहा है
  • इस स्थिति में जिला अधिकारी के द्वारा आवेदन के सत्यापन की पुष्टि स्वयं की जाएगी।
  • विवाह के पश्चात आवेदन करने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है।
  • आवेदक के बीपीएल चयनित परिवार होने के प्रमाण स्वरूप बीपीएल कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति जमा करने अनिवार्य है।
  • यदि आवेदक अंत्योदय परिवार से तो अंत्योदय कार्ड की छायाप्रति जमा करने अनिवार्य है।
  • आवेदक आस्था कार्ड धारी होने की स्थिति में आस्था कार्ड की छायाप्रति जमा करनी अनिवार्य है।
  • शहरी क्षेत्रों या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
  • लाभ की राशि सीधा आवेदक के खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
  • जिलाधिकारी द्वारा आवेदक को माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान की ओर से स्वीकृति की प्रति के साथ बधाई संदेश भी प्रदान किया जाएगा।

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana के कार्यान्वयन की समीक्षा

  • जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग समिति का गठन किया जाएगा।
  • इस मॉनिटरिंग समिति द्वारा जिला स्तर पर योजना के संचालन तथा कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी।
  • मॉनिटरिंग कमेटी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद तथा समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति समिति के सदस्य होंगे।
  • जिलाधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे।
  • इस समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में आयोजित की जाएगी।
  • समिति द्वारा अपने सुझाव तथा आवश्यकता को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को अवगत करवाया जाएगा।

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana की पात्रता

  • कन्या राजस्थान की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
  • लाभार्थी की आयु 18 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए।
  • एक परिवार की केवल दो कन्याएं ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं।
  • इस योजना का लाभ सभी वर्गों के अंत्योदय परिवार को प्रदान किया जाएगा।
  • सभी वर्गों के बीपीएल परिवार भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
  • आस्था कार्ड धारी परिवार को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • वह महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई है एवं उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है ऐसी महिलाओ की पुत्रियां इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं।
  • यदि विधवा महिला की मासिक आय ₹50000 या फिर इससे कम है तो उसकी पुत्री के विवाह पर इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • यदि परिवार में 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई कामआने वाला सदस्य नहीं है तो इस स्थिति में भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • ऐसी विवाह योग्य कन्याओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा जिनके माता-पिता का देहांत हो चुका है एवं उनकी देखभाल करने वाली संरक्षण पात्रता धारक विधवा है।
  • उन विवाह योग्य कन्याओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा
  • जिनके माता-पिता में से कोई भी जीवित नहीं है तथा परिवार के किसी भी सदस्य की आय ₹50000 से अधिक नहीं है।

राजस्थान महिला निधि योजना 

श्रेणी अनुदान
अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर डे सहायता राशि का विवरण कन्या को ₹31000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यदि कन्या द्वारा दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की गई है तो उसको अतिरिक्त ₹10000 की राशि प्रदान की जाएगी एवं यदि कन्या द्वारा स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है तो उसको ₹20000 अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी।
अनुसूचित जनजाति के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण लाभार्थी को ₹31000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि लाभार्थी द्वारा दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की गई है तो ₹10000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी एवं यदि लाभार्थी द्वारा स्नातक पास किया गया है तो ₹20000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी।
अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं को विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण आवेदक को ₹31000 की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। यदि आवेदक द्वारा दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की गई है तो ₹10000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी एवं यदि लाभार्थी द्वारा स्नातक परीक्षा पास की गई है तो लाभार्थी को ₹20000 की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी।
सहयोग एवं उपहार योजना में एससी/ एसटी/ माइनॉरिटी के बीपीएल परिवारों को छोड़कर शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाएं, की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर दे सहायता राशि का विवरण कन्या को ₹21000 रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। यदि कन्या दसवीं पास है तो उसको ₹10000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी एवं यदि कन्या स्नातक पास है तो उसको ₹20000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी।
विवाह योग्यजन व्यक्तियों की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर दे सहायता राशि का विवरण लाभार्थी को ₹21000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यदि लाभार्थी दसवीं पास है तो उसको ₹10000 की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी एवं यदि लाभार्थी स्नातक पास है तो उसे ₹20000 की अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह पर कन्या को ₹21000 की राशि प्रदान की जाएगी। कन्या की दसवीं पास होने की स्थिति में ₹10000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी एवं कन्या का स्नातक पास होने की स्थिति में ₹20000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
पालनहार में लाभार्थी वह कन्याए जो 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर दे सहायता राशि का विवरण लाभार्थी को ₹21000 की राशि प्रदान की जाएगी। यदि कन्या दसवीं पास है तो ₹10000 की प्रोत्साहन राशि अतिरिक्त प्रदान की जाएगी एवं यदि कन्या स्नातक पास है तो ₹20000 की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आवेदन पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र
  • बीपीएल कार्ड
  • अंत्योदय कार्ड
  • आस्था कार्ड
  • विधवा पेंशन का पीपीओ
  • आय प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • आयु का प्रमाण
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको नजदीकी ई मित्र जाना होगा।
  • अब आपको ई मित्र संचालक को राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आवेदन से संबंधित जानकारी प्रदान करनी होगी।
  • इसके पश्चात आपको पूछी गई सभी जानकारी ई मित्र संचालक को प्रदान करनी होगी।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज संचालक को प्रदान करने होंगे
  • जिससे कि वह आवेदन पत्र के साथ उनको अटैच कर सकें।
  • आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात आपको अपना रेफरेंस नंबर लेना होगा।
  • रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
  • इस प्रकार आप राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana Contact Details

  • विभाग – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
  • इमेल – sjeraj_ww@yahoo.com

Leave a Reply